Nehan Singh Rathore News: लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो “यूपी में काबा” गाने से चर्चित हुई थीं, पर RSS के खिलाफ झूठ फैलाने के आरोप में जल्द ही जेल जा सकती हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी एफआईआर रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है।
घटनाक्रम Nehan Singh Rathore News:
उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान मशहूर हुईं नेहा सिंह राठौर ने RSS के खिलाफ कई आरोप सोशल मीडिया पर लगाए थे। इसी क्रम में उन्होंने एक कार्टून पोस्ट किया था जिसमें RSS की पोशाक पहने हुए एक व्यक्ति को एक जनजाति व्यक्ति पर पेशाब करते हुए दिखाया गया था। इस कार्टून के कारण विभिन्न थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
कोर्ट का फैसला
Nehan Singh Rathore News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलुवालिया ने नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह कार्टून RSS की छवि को नुकसान पहुंचाने की मंशा से बनाया गया था। उन्होंने कहा कि एक कलाकार को व्यंग्य करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन बिना आधार के किसी विशेष विचारधारा को निशाना बनाना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के दायरे में नहीं आता है।
एफआईआर और कानूनी प्रक्रिया
नेहा सिंह राठौर पर आईपीसी की धारा 153A के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है। सरकारी वकील मोहन सौ सरकर ने कोर्ट में तर्क दिया कि नेहा के कार्टून से सामाजिक तनाव बढ़ा है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है।
संभावित परिणाम
इस फैसले के बाद, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है और वे जल्द ही जेल जा सकती हैं। हाई कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पूरी तरह से सही है।
यह मामला सामाजिक मीडिया पर व्यक्त की गई विचारधाराओं और उनकी कानूनी सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेहा सिंह राठौर का मामला दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर व्यक्त किए गए विचार और पोस्ट कानून के दायरे में कैसे आ सकते हैं।